राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (covD-19) के दृष्टिगत रायसेन जिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिशांति बनाये रखने तथा कोरोना वायरस संकमण गहामारी के फैलाव
को नियंत्रण, रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तहसील रायसेन क्षेत्रांतर्गत महादेव पानी स्थित जल प्रताप पर्यटन स्थल पर भ्रमण एवं पर्यटन की दृष्टि से आवागमन एवं
अन्य गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है!
को नियंत्रण, रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तहसील रायसेन क्षेत्रांतर्गत महादेव पानी स्थित जल प्रताप पर्यटन स्थल पर भ्रमण एवं पर्यटन की दृष्टि से आवागमन एवं
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